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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) में प्रथम अपील की सुनवाई 4 जून 2024 को।

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी एवम सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी में होगी प्रथम अपील की सुनवाई।

http://( मोहरसिंह ) नोहर,जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत प्रथम आवेदन पर सूचना उपलब्ध न करवाए जाने पर प्रथम अपील की सुनवाई कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी एवम सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी पर की जाएगी। अपीलार्थी को जरिए पत्र लोक सूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी एवम सरपंच ग्राम पंचायत मलवानी द्वारा प्रत्यर्थी एवम अपीलार्थी को सूचित किया गया हैं कि दिनांक 4 जून 2024 को 11.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष ग्राम पंचायत कार्यालय में मय साक्ष्य उपस्थित होवें, ताकि प्रकरण में सुनवाई की जाकर निस्तारण किया जा सके,साथ ही लिखा है कि आपकी अनुपस्थिति में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी,जिसके लिए आप स्वय जिम्मेदार होंगे,जो कि कथन गलत है।

आपको बताते चलें कि नोहर उपखंड के जागरूक नागरिक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत लोकसूचना अधिकारी एवम ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मलवानी से सूचना चाही थी, कि ग्राम पंचायत मलवानी में सरपंच की पदस्थापना से लेकर आवेदन की दिनांक तक ग्राम पंचायत मलवानी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर करवाए गए विकास कार्यों, निर्माण कार्यों के लिए खरीद की गई निर्माण सामग्री के बिल की प्रतियां प्रेषित करवाएं ,जिस पर लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना के बिंदु अस्पष्ट मानते हुए सूचना रोक ली गई थी,जबकि सारी सूंचनाएं कार्यालय में मौजूद थी। प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील अपीलार्थी के रूप में लोकसूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी ग्राम पंचायत मलवानी को प्रेषित की गई थी।

AKHAND BHARAT NEWS

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